अपराध: सीबीआई ने की केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग, कोर्ट का फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। उनकी सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
जज सुनैना शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिमांड की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट के पास आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए हिरासत की मांग करने वाली एजेंसी की याचिका पर इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को सीएम केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।
बता दें कि सीएम केजरीवाल को जब वेकेशन बेंच के जज अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था, तब सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया।
इस हफ्ते की शुरुआत में तिहाड़ जेल में सीबीआई द्वारा सीएम केजरीवाल से पूछताछ के बाद, उन्हें विशेष अदालत में पेश करने की अनुमति केंद्रीय एजेंसी को दे दी गई थी।
इसके बाद सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर उनकी रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम स्थगन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली थी।
सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने दलील दी।
उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के लेटेस्ट फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की जाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दायर याचिका पर मंगलवार को सुनाए गए अपने अंतिम फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत की वेकेशन बेंच ने पूरी सामग्री पर विचार नहीं किया। उसे ईडी को जमानत पर बहस करने का समान अवसर देना चाहिए था।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   29 Jun 2024 5:33 PM IST