राष्ट्रीय: हवालात से सामने आई एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की पहली तस्वीर

हवालात से सामने आई एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की पहली तस्वीर
राजस्थान की देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की हवालात से पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वह जमीन पर लेटा हुआ नजर आ रहा है।

जयपुर, 15 नवंबर (आईएएनएस)। राजस्थान की देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की हवालात से पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वह जमीन पर लेटा हुआ नजर आ रहा है।

बता दें कि पुलिस ने नरेश मीणा को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान उसने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था।

दरअसल, नरेश मीणा ने वोटिंग के दौरान इस पर ऐतराज जताया था कि आखिर उसका चुनाव चिन्ह इतना हल्का क्यों दिख रहा है।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच इस कदर विवाद बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ पहुंची।

नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों के समर्थक भी आपस में भिड़ गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को काबू में कर लिया।

फिलहाल, स्थिति पूरी तरह नियंत्रित है। लेकिन, इस दौरान नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था। जहां कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया] तो वहीं सार्वजनिक संपत्तियों को भी व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया।

उपद्रव के बाद नरेश मीणा फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। इतना ही नहीं, उसने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से वीडियो साझा कर पुलिस-प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी में हिम्मत है, तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। मैं किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। अगर किसी को लगता है कि मैं आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह उसकी गलतफहमी है।

इसके साथ ही उसने अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि आगे की योजना के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आगे क्या कदम उठाना है। फिलहाल मैं ठीक हूं। कोई दिक्कत नहीं है।

आखिरकार पुलिस ने काफी उठापटक के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अलावा, उसके 60 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है।

नरेश मीणा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा- 189(2), 190, 115(2), 121(2), 132, 223(a), 351(2), 109(1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132, 131 के तहत केस दर्ज किया है।

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Created On :   15 Nov 2024 7:07 AM GMT

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