राष्ट्रीय: जम्मू-कश्मीर श्रीनगर एसिड अटैक के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 40 लाख का जुर्माना भी लगाया

जम्मू-कश्मीर  श्रीनगर एसिड अटैक के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 40 लाख का जुर्माना भी लगाया
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को एसिड अटैक मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 40 लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया।

श्रीनगर, 6 मार्च (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को एसिड अटैक मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 40 लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जवाद अहमद ने फैसला सुनाया। 1 फरवरी 2022 को श्रीनगर शहर के हवाल इलाके में महिला पर एसिड हमला हुआ था।

श्रीनगर के डलगेट निवासी सज्जाद अल्ताफ शेख ने एक नाबालिग लड़के के साथ मिलकर 24 वर्षीय महिला पर एसिड से हमला किया था। महिला ने शेख के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिस कारण उसने हमले को अंजाम दिया था।

पुलिस ने मामले की तत्काल जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए आईपीसी की धारा 326-ए और 120-बी के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने एक एसआईटी का गठन भी किया था।

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Created On :   7 March 2024 11:16 AM IST

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