अपराध: अमेजन, फ्लिपकार्ट के गोदामों में मिले नकली आईएसआई लेबल वाले सामान, बीआईएस ने की छापेमारी

अमेजन, फ्लिपकार्ट के गोदामों में मिले नकली आईएसआई लेबल वाले सामान, बीआईएस ने की छापेमारी
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे घटिया सामान के खिलाफ कार्रवाई के तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों से ऐसे सामान जब्त किए हैं, जिन पर अनिवार्य आईएसआई मार्क नहीं था या जिन पर नकली आईएसआई लेबल लगे थे।

नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे घटिया सामान के खिलाफ कार्रवाई के तहत अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों से ऐसे सामान जब्त किए हैं, जिन पर अनिवार्य आईएसआई मार्क नहीं था या जिन पर नकली आईएसआई लेबल लगे थे।

बयान में कहा गया है, "बीआईएस ने 19 मार्च को दिल्ली के मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अमेजन सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। यह अभियान 15 घंटे से अधिक समय तक चला और बिना आईएसआई मार्क वाले और नकली आईएसआई लेबल वाले 3,500 से अधिक प्रोडक्ट जब्त किए गए। जब्त किए गए उत्पादों में गीजर, फूड मिक्सर और दूसरे बिजली के उपकरण शामिल थे, जिनका कुल अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रुपये है।"

दिल्ली के त्रिनगर में स्थित फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर की गई दूसरी छापेमारी में, डिस्पैच के लिए पैक किए गए ऐसे स्पोर्ट्स फुटवियर के स्टॉक का पता लगाया गया, जिनमें आईएसआई मार्क और मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी।

बयान के अनुसार, इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 6 लाख रुपये मूल्य के लगभग 590 जोड़ी स्पोर्ट्स फुटवियर जब्त किए गए।

पिछले एक महीने में, बीआईएस टीम ने देश के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह की कार्रवाई की है। इस दौरान दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ और श्रीपेरंबदूर में अलग-अलग घटिया वस्तुओं को जब्त किया गया है।

ये छापे उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को लागू करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं।

वर्तमान में, विभिन्न नियामकों और केंद्र के संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनिवार्य प्रमाणन के लिए 769 उत्पाद अधिसूचित हैं।

बीआईएस से वैलिड लाइसेंस या अनुपालन प्रमाणपत्र के बिना इन उत्पादों का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराए पर लेना, लीज पर देना, भंडारण करना या बिक्री के लिए प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है।

इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   27 March 2025 3:20 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story