अपराध: कर्नाटक प्रज्वल रेवन्ना की मां को अपहरण मामले में मिली अंतरिम जमानत
बेंगलुरु, 7 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेक्स वीडियो स्कैंडल से जुड़े अपहरण के एक मामले में शुक्रवार को प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अंतरिम जमानत दे दी।
अदालत ने 14 जून तक के लिए उनकी जमानत मंजूर की है।
उच्च न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए भवानी रेवन्ना को शुक्रवार को एक बजे जांच के लिए उपस्थित होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। भवानी रेवन्ना के उनके गृह जिले हासन और मैसुरु जिले के के.आर. नगर ताल्लुक, जहां से शिकायतकर्ता का संबंध है, में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अदालत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश दिया है कि उन्हें शाम पांच बजे के बाद पूछताछ के लिए न रोका जाये।
एसआईटी की ओर से अदालत में उपस्थित पूर्व एडवोकेट जेनरल रविवर्मा कुमार ने अदालत से भवानी रेवन्ना को पूछताछ के लिए एसआईटी की हिरासत में भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसआईटी अधिकारियों के होलेनरसीपुर में उनके घर के बाहर पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी भवानी रेवन्ना पूछताछ के लिए सामने नहीं आईं।
भवानी पर अपने बेटे और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तारी से बचाने के लिए सेक्स स्कैंडल की एक पीड़िता के अपहरण की साजिश में शामिल होने का आरोप है। प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है।
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Created On :   7 Jun 2024 1:26 PM IST