अपराध: यूपी में हत्या के जुर्म में छात्र को उम्रकैद, 2017 में वारदात को दिया था अंजाम

यूपी में हत्या के जुर्म में छात्र को उम्रकैद, 2017 में वारदात को दिया था अंजाम
उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक अदालत ने डकैती के दौरान हत्या के मामले में 26 वर्षीय युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई। व्यक्ति ने सात साल पहले अपने पड़ोस के घर में डकैती के दौरान निशा केजरीवाल (52) की हत्या कर दी थी। निशा का शव 12 जुलाई 2017 को उनके घर के अंदर मिला था।

कानपुर, 27 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में कानपुर की एक अदालत ने डकैती के दौरान हत्या के मामले में 26 वर्षीय युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई। व्यक्ति ने सात साल पहले अपने पड़ोस के घर में डकैती के दौरान निशा केजरीवाल (52) की हत्या कर दी थी। निशा का शव 12 जुलाई 2017 को उनके घर के अंदर मिला था।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए निशा के पड़ोसी आदित्य नारायण सिंह की घटनास्थल पर मौजूदगी का पता लगाने में सफल रही। वारदात को अंजाम देने के दौरान युवक की उम्र 19 साल थी।

यह साबित हो चुका है कि आदित्य नारायण सिंह ने लूटपाट के लिए महिला की हत्या की थी। आरोपी ने वारदात को तब अंजाम दिया जब निशा घर पर अकेली थी। दोषी के निशा केजरीवाल के साथ दोस्ताना संबंध थे। वह घर के हर सदस्य की दिनचर्या से अच्छी तरह वाकिफ था।

पुलिस ने जांच के दौरान आदित्य के घर से सोने-चांदी के आभूषण और 1.4 लाख रुपये नकद बरामद किए थे।

कानपुर पुलिस ने बताया कि हत्या से पहले आदित्य तीन साल तक मुंबई में रहा था। उसने सीएलएटी पास कर लिया था और एलएलबी की पढ़ाई भी सिर्फ़ पहले सेमेस्टर में ही की थी। दरअसल, उसे उसकी बुरी आदतों के कारण कॉलेज से निकाल दिया गया था।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील विनोद त्रिपाठी ने कहा कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है। उसने पीड़िता के चेहरे पर हथौड़े और चाकू से 13 वार किए थे। उन्होंने मांग की कि उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   27 Jun 2024 9:34 AM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story