कानून: सनातन टिप्पणी मामला उदयनिधि स्टालिन बेंगलुरु कोर्ट में हुए पेश
बेंगलुरु, 25 जून (आईएएनएस)। सनातन धर्म पर बयान को लेकर तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन मंगलवार को बेंगलुरु में विशेष अदालत में पेश हुए।
अदालत ने सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता वी. परमेशा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उदयनिधि स्टालिन को पेश होने का आदेश दिया था।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों से उनका, उनके धर्म और हिंदू धर्म के लोगों का अपमान हुआ है।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए, 298 और 500 (मानहानि) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था।
उदयनिधि स्टालिन ने सितंबर 2023 में एक सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसे 'उन्मूलन' (समाप्त) किया जाना चाहिए। उनके इस बयान से राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया था।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   25 Jun 2024 6:45 AM GMT