राजनीति: कर्नाटक ने 27.5 किलो सोने के आभूषण, 1116 किलो चांदी सहित जयललिता की जब्त संपत्ति तमिलनाडु को सौंपी

कर्नाटक ने 27.5 किलो सोने के आभूषण, 1116 किलो चांदी सहित जयललिता की जब्त संपत्ति तमिलनाडु को सौंपी
तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई संपत्ति आधिकारिक तौर पर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु सरकार को सौंप दी है। कोर्ट के आदेश के बाद दो दिन से जारी संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई।

बेंगलुरु, 15 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई संपत्ति आधिकारिक तौर पर कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु सरकार को सौंप दी है। कोर्ट के आदेश के बाद दो दिन से जारी संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई।

कर्नाटक के अधिकारियों के पास जब्त की गई संपत्ति में 27.558 किलोग्राम सोने के आभूषण और 1,116 किलोग्राम चांदी भी शामिल है। साथ ही 1,526 एकड़ जमीन से संबंधित दस्तावेज तथा 2.20 लाख रुपये की नकदी भी तमिलनाडु को सौंपी गई है।

ये कीमती सामान कर्नाटक विधानसौधा कोषागार में रखे गए थे। अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस संपत्ति को शनिवार को तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया।

तमिलनाडु के पुलिस अधिकारियों के साथ एक टीम बेंगलुरु पहुंची थी, ताकि संपत्ति को अपने कब्जे में लिया जा सके।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया था कि बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जे. जयललिता की जब्त की गई कीमती वस्तुओं को सौंपने का आदेश दिया था।

संपत्ति में 11,344 रेशमी साड़ियां, 468 सोने और हीरे के आभूषण और 7,040 ग्राम वजन के अन्य आभूषण, 750 जोड़ी चप्पल, घड़ियां और अन्य कीमती वस्तुएं तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई हैं।

इसके अलावा 250 शॉल, 12 रेफ्रिजरेटर, 10 टेलीविजन सेट, आठ वीसीआर, एक वीडियो कैमरा, चार सीडी प्लेयर, दो ऑडियो डेक, 24 टेप रिकॉर्डर, 1,040 वीडियो कैसेट और पांच लोहे के लॉकर भी संपत्ति में शामिल हैं।

अधिकारियों ने इन सभी सामान को आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त किया था।

जयललिता की भतीजी और भतीजे जे. दीपा और जे. दीपक ने जब्त सामान पर स्वामित्व का दावा करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस संबंध में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में याचिका को खारिज कर दिया था।

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Created On :   15 Feb 2025 10:32 PM IST

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