जोमैटो को मिला 4.2 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस
नई दिल्ली, 1 जनवरी (आईएएनएस)। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने कहा है कि उन्हें 2018 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के 4.2 करोड़ रुपये के कथित कम भुगतान पर दिल्ली और कर्नाटक के कर अधिकारियों से नोटिस मिला है।
जोमैटो ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में इसका उल्लेख किया है, ''कंपनी को जीएसटी के कम भुगतान का आरोप लगाते हुए बिक्री कर अधिकारी, वार्ड 300, दिल्ली और डिप्टी कमिश्नर, डीजीएसटीओ-4, बेंगलुरु, कर्नाटक से तीन आदेश प्राप्त हुए, जिसमें केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ('सीजीएसटी अधिनियम, 2017') की धारा 73 के तहत लागू ब्याज और जुर्माने के साथ, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ('डीजीएसटी अधिनियम, 2017') और कर्नाटक माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ('केजीएसटी अधिनियम, 2017') शामिल हैं।''
जोमैटो ने यह भी कहा कि वह टैक्स डिमांड नोटिस के खिलाफ अपील करेगा।
कंपनी ने कहा, "ऐसा लगता है कि दिल्ली और कर्नाटक के अधिकारियों ने पहले प्रस्तुत हमारे जवाब पर उचित विचार किए बिना 30 और 31 दिसंबर, 2023 को उपरोक्त आदेश जारी किए हैं।"
इसमें कहा गया है, "हमारा मानना है कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है और कंपनी उचित अपीलीय अधिकारियों के समक्ष आदेशों के खिलाफ अपील दायर करेगी।"
यह जोमैटो को "डिलीवरी शुल्क" के रूप में एकत्र किए गए अवैतनिक बकाया पर माल और सेवा कर अधिकारियों से 400 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद आया है।
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने पिछले महीने जोमैटो और उसके प्रतिद्वंद्वी स्विगी को एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें क्रमशः 400 करोड़ रुपये और 350 करोड़ रुपये से अधिक का लंबित बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था।
जोमैटो को कारण बताओ नोटिस 29 अक्टूबर, 2019 और 31 मार्च, 2022 के बीच की अवधि के लिए है।
--आईएएनएस
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Created On :   3 Jan 2024 6:58 PM IST