गांधी के हत्यारे नाथूराम का गुणगान करने वाली वेबसाइट के खिलाफ याचिका खारिज

Plea rejected against website glorified to Nathuram godse
गांधी के हत्यारे नाथूराम का गुणगान करने वाली वेबसाइट के खिलाफ याचिका खारिज
गांधी के हत्यारे नाथूराम का गुणगान करने वाली वेबसाइट के खिलाफ याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान करनेवाली वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को बांबे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को कोई दिक्कत है तो वह पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराए। 

इससे पहले सहायक सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ के सामने कहा कि हमने याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच की है। याचिका पूरी तरह से तथ्यहीन है। इस वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है, वह एक खबर का अनुवाद है। यह खबर काफी पहले अखबार में छपी थी। वेबसाइट पर गोडसे के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए इस मामले में कार्रवाई की जरुरत नहीं है।

इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया और कहा कि यदि याचिकाकर्ता को लगता है कि उसके दावे में प्रमाणिकता है तो पुलिस थाने में मामला दर्ज कराए। याचिका में दावा किया गया था कि जिस वेबसाइट पर नाथूराम गोडसे का गुणगान किया गया है वह वेबसाइट नाना गोडसे ने साल 2015 में शुरु की थी।

Created On :   7 Oct 2018 3:13 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story