लालू की सजा, नीतीश बोले- विकास का अजेंडा चलता रहेगा

Fodder Scam Lalu Yadav Convicted Nitish Kumar Says It Is A Judicial Decision
लालू की सजा, नीतीश बोले- विकास का अजेंडा चलता रहेगा
लालू की सजा, नीतीश बोले- विकास का अजेंडा चलता रहेगा

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी केस में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उनके साथ ही बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल कैद और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। लालू की सजा पर प्रतिक्रया देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह अदालती निर्णय है और वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि नीतीश ने इस दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि वह न्याय और विकास के अपने अजेंडे से कोई समझौता नहीं करेंगे।

बता दें कि इस मामले में लालू के पुत्र तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साजिश का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा,"बिहार का एक-एक आदमी जानता है कि लालूजी को इस मुकदमे में फंसाया गया है। बीजेपी, आरएसएस और खासकर नीतीश कुमार लालू को फंसाने में लगे हुए हैं। उन लोगों का बस एक ही टारगेट है कि किस तरह लालूजी को फंसाया जाए। बिहार के विकास के बजाय ये लोग लालू को दबाने में लगे हुए हैं।"

लालू को मोदी-नीतीश ने फंसाया : रघुवंश 
आरजेडी के सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि "बिहार में हमारी पार्टी का जनसमर्थन बढ़ा है। लालू यादव को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।" उन्होंने कहा कि "लालू यादव को फंसाने के पीछे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का हाथ है। अगर सीबीआई कोर्ट से हमें राहत मिली तो ठीक है, नहीं तो हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट इस फैसले को खारिज करेगा।"

क्या है चाईबासा ट्रेजरी का मामला?
चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में फर्जी तरीके से 35 करोड़ 62 लाख रुपए निकाले गए थे। इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था और 76 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और डॉ। जगन्नाथ मिश्रा का नाम शामिल है। सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों की मौत हो चुकी है। बाकी बचे हुए आरोपियों में से दो सुशील कुमार झा और प्रमोद कुमार जायसवाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जबकि तीन आरोपी दीपेश चांडक, आरके दास और शैलेष प्रसाद सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। बता दें कि ये तीसरा केस है जब लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा आरोपी हैं।
 

Created On :   24 Jan 2018 8:30 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story