यौन उत्पीड़न मामला: 7 साल बाद इंसाफ मिलने पर पीड़िता ने जाहिर की खुशी, मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह को सुनाई उम्रकैद की सजा

7 साल बाद इंसाफ मिलने पर पीड़िता ने जाहिर की खुशी, मोहाली कोर्ट ने बजिंदर सिंह को सुनाई उम्रकैद की सजा
  • बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा
  • यौन उत्पीड़न की पीड़िता की प्रतिक्रिया आई सामने
  • जाहिर की खुशी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले मे उम्रकैद की सजा मिली है। इस केस में 7 साल बाद इंसाफ मिलने के बाद पीड़िता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए जज और अपने वकील को धन्यवाद दिया है। मंगलवार (1 अप्रैल) को मोहाली कोर्ट ने यशु-यशु वाले ईसाई धर्मगुरू बजिंदर सिंह को बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। 28 मार्च को अदालत ने सबूतों के आधार पर बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया।

पीड़िता की प्रतिक्रिया

पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में मोहाली कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। मैं जज साहब का, अपने वकील का धन्यवाद करती हूं। कोर्ट ने मुझे इंसाफ दिलाया है। मैं इसके लिए आभारी हूं।

क्या है पूरा मामला?

साल 2018 में एक महिला ने बजिंदर सिंह के खिलाफ जीरकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने आरोप लगाया कि बजिंदर ने उसे विदेश ले जाने के बहाने मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने घर पर बुलाया था और वहां उसका बलात्कार किया। इतना ही नहीं बल्कि वीडियो भी बना ली।

महिला ने शिकायत की थी कि वीडियो बनाने के बाद वह उसे ब्लैकमेल भी करता था। कहता था अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा। पीड़िता ने सिंह पर आरोप लगाया कि वह लोगों के धर्म परिवर्तन करवाता था। इसके लिए उसे बाहर से पैसे भी दिए जाते थे।

दिल्ली से किया गिरफ्तार

बजिंदर सिंह को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीन सदस्यीय टीम गठित की थी जो इस मामले की जांच करें। बजिंदर सिंह ने कहा था कि उसपर झूठा केस दर्ज करवाया गया है।

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Created On :   1 April 2025 5:27 PM IST

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