नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़: ट्रेन में चढ़ते समय अगर हो जाती हादसे में मौत, तो रेलवे की तरफ से कितना दिया जाता है मुआवजा? जानें आईआरसीटीसी के नियम

ट्रेन में चढ़ते समय अगर हो जाती हादसे में मौत, तो रेलवे की तरफ से कितना दिया जाता है मुआवजा? जानें आईआरसीटीसी के नियम
  • नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़
  • ट्रेन में चढ़ते समय हुए हादसे का मिलता है मुआवजा
  • ये हैं आईआरसीटीसी के हादसे को लेकर नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही कई सारे लोग घायल भी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में करीब 18 लोगों की जान चली गई है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई थी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14 से 16 पर आने वाली थी। इस वजह से ही अफरा तफरी मच गई थी और ये हादसा हुआ था। भारत सरकार की तरफ से मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। साथ ही घायलों को भी सरकार मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन में चढ़ते समय अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो कितना मुआवजा मिलता है। तो चलिए इसके लिए आईआरसीटीसी की तरफ से लागू किए हुए नियम के बारे में जानते हैं।

किसको मिलता है मुआवजा?

भारतीय रेलवे में सफर करने के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं। अगर ट्रेन में चढ़ते समय किसी के साथ कोई हादसा घट जाता है और उस शख्स की मौत हो जाती है तो, ऐसे में आईआरसीटीसी की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। लेकिन सभी लोगों को यह मुआवजा नहीं मिलता है। आईआरसीटीसी की तरफ से सिर्फ उन्हीं लोगों को मुआवजा दिया जाता है। जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते वक्त इंश्योरेंस का ऑप्शन चुना होता है।

कितने रुपए पर कितना बीमा दिया जाता है?

बता दें, आईआरसीटीसी की तरफ से 35 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है। अगर ट्रेन में चढ़ते समय किसी यात्री की हादसे में मौत हो जाती है तो उसने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय आईआरसीटीसी के बीमा ऑप्शन को चुना होता है तो आईआरसीटीसी की तरफ से उसको मुआवजा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसने भी इंश्योरेंस नहीं लिया होता है उसको इसका फायदा नहीं मिलता है।

Created On :   16 Feb 2025 4:06 PM IST

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