मुफ्त की सरकारी रेवड़ी: टॉप कोर्ट ने फ्री की सुविधाओं पर उठाए सवाल, कहा मुफ्त की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी?
- प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने की जरूरत -सुको
- 81 करोड़ लोगों को NFSA के तहत फ्री या सब्सिडी वाला राशन
- पीठ ने कहा केवल टैक्सपेयर्स ही बाकी हैं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सरकारों द्वारा दी जा रही फ्री की सुविधाओं पर सवाल उठाए, टॉप कोर्ट ने साफ कहा मुफ्त की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड काल के बाद से फ्री में राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने की जरूरत है।
न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीशमनमोहन की डबल बेंच ने केंद्र सरकार के आंकड़ें पर हैरानी जताई। केंद्र ने कोर्ट में बताया कि 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत फ्री या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। पीठ ने कहा इसका मतलब केवल टैक्सपेयर्स ही बाकी हैं।
एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि उन प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन मिलना चाहिए जो "ई-श्रमिक" पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस पर कोर्ट ने कहा मुफ्त की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी ? क्यों न हम इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण पर काम करें? न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा राज्य राशन कार्ड जारी कर सकते है।
Created On :   10 Dec 2024 9:55 AM IST