सुप्रीम सुनवाई: टॉप कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त की गई महिला जजों वाले मामले में लिफाफे में बंद रिपोर्ट पर तीन दिसंबर को करेगा विचार
- महिला जजों वाले मामले में तीन दिसंबर को विचार करेगा सुको
- सीलबंद रिपोर्ट में कार्रवाई के कारणों का जिक्र
- उच्च न्यायालय ने 6 में से चार जजों को किया था बहाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्खास्त की गई महिला जजों वाले मामले में तीन दिसंबर को विचार करेगा। शीर्ष कोर्ट महिला सिविल जजों से संबंधित एक सीलबंद रिपोर्ट पर विचार करेगा। बताया जा रहा है कोर्ट में पेश हुई सीलबंद रिपोर्ट में महिला जजों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कारणों का जिक्र है। आपको बता दें पिछले साल 11 नवंबर को टॉप कोर्ट ने इस केस का संज्ञान लिया था, जब प्रदेश सरकार ने छह महिला जजों को उनकी कथित असंतोषजनक कार्यप्रणाली के चलते बर्खास्त कर दिया था।
23 जुलाई 2023 को न्यायाधीश बी.वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को जजों की बर्खास्तगी पर फिर से विचार करने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की भरी बेंच ने 1 अगस्त 2023 को अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। उच्च न्यायालय ने चार जजों को बहाल कर दिया जबकि दो जजों पर जैसे का तैसा फैसला रहा।
आपको बता दें चार महिला जज जो बहाल हुई उनमें ज्योति वर्गड़े, सोनाक्षी जोशी, प्रिया शर्मा और रचना अतुलकर जोशी थीं। जबकि सरिता चौधरी और अदिति कुमार शर्मा बर्खास्त बनी रही। उच्च न्यायालय ने दोनों जजों के खिलाफ बंद लिफाफे में रिपोर्ट टॉप कोर्ट में पेश की। बर्खास्त महिला जजों ने अपने प्रति हुई कार्रवाई को संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।
Created On :   27 Nov 2024 8:07 PM IST