नए CEC को लेकर मंथन!: मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी के आवास पर बैठक खत्म, अमित शाह और राहुल गांधी भी रहे मौजूद, कांग्रेस चयन पर उठाए सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी के आवास पर बैठक खत्म, अमित शाह और राहुल गांधी भी रहे मौजूद, कांग्रेस चयन पर उठाए सवाल
  • CEC की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी के आवास पर बैठक खत्म
  • कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रहे मौजूद
  • कांग्रेस चयन पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर चयन प्रक्रिया जारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने आवास पर एक बैठक बुलाई। जिसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी मीटिंग में शामिल हुए। इधर, कांग्रेस ने सेलेक्शन कमेटी में पदाधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है। साथ ही, पार्टी ने मामले पर सुनवाई तक बैठक स्थगित करने की मांग की।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल रहे। मौजूदा समय के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। राजीव कुमार की रिटायरमेंट के बाद ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 को समाप्त होगा।

कांग्रेस ने नियुक्ति को लेकर खड़े किए सवाल

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट और सीधा उल्लंघन है। जिसमें कहा गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति पीएम, एलओपी और सीजेआई की समिति की ओर से होनी चाहिए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि सीईसी को लेकर संतुलित फैसला होना चाहिए और इसके चयन प्रोसेस में केवल कार्यपालिका शामिल नहीं होनी चाहिए।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- अधिनियम को चुनौती देने वाला मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसने इस पर नोटिस जारी किया है। हमने अब तक पारित सभी आदेशों को इकट्ठा किया है और मामले को 19 फरवरी, यानी 48 घंटे से भी कम समय के लिए लिस्ट किया गया है। हमारा सुझाव है कि केंद्र सरकार इस बैठक को सुनवाई के बाद तक के लिए स्थगित कर दे और अपने वकीलों को पेश होने और अदालत की मदद करने का निर्देश दे, ताकि सुनवाई प्रभावी हो सके।

बता दें कि, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को पलट दिया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने चयन कमेटी के सदस्यों में बदलाव किया था। हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले में सेलेक्शन कमेटी के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायधीश को शामिल किया था। इसके बाद केंद्र ने बदलाव करते हुए चयन प्रक्रिया नियमों से चीफ जस्टस को बाहर कर दिया। अब सेलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल जाने लगा है। जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है।

Created On :   17 Feb 2025 9:29 PM IST

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