सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने की वोटिंग मशीन से जुड़ी याचिका की सुनवाई, इवीएम से डेटा ना हटाने के दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने की वोटिंग मशीन से जुड़ी याचिका की सुनवाई, इवीएम से डेटा ना हटाने के दिए आदेश
  • इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी याचिका की सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला
  • ईवीएम से डेटा ना हटाने के दिए सख्त आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए ही स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच की तरफ से मार्च के पहले ही हफ्ते में सुनवाई की बात की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश देते हुए कहा है कि, अभी हुए चुनाव का डेटा ईवीएम से ना हटाया जाए और ना ही उसमें नया डेटा डाला जाए।

पिछले साल के फैसले का दिया हवाला

याचिका में बीते साल हुए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसला का हवाला भी दिया है, जिसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर की मदद से चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से इंकार कर दिया था। वीवीपैट की भी सभी पर्चियों को गिनने की मांग को भी मना कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने बेहतर पारदर्शिता के लिए चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक हफ्ते के अंदर ही ईवीएम के बर्न्ट मेमोरी के जांच की अनुमति दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था ऐसा

26 मार्च 2024 को दिए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम आने के एक हफ्ते के अंदर ही दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग भी कर सकता है। ऐसे में इंजीनियरों की टीम किसी 5 माइक्रो कंटोलर की बर्न्ट मेमोरी की जांच कर सकती है। जिसका खर्च उम्मीदवार को ही उठाना पड़ेगा। अगर गड़बड़ी साबित हुई तो उम्मीदवार को पैसा वापस कर दिया जाएगा।

क्या था याचिका में?

ADR की याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग के मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स का ही निर्देश है। आयोग ने अब तक बर्न्ट मेमोरी की जांच को लेकर प्रोटोकॉल नहीं तैयार किया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह ईवीएम के चारों हिस्से कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करें।

Created On :   11 Feb 2025 6:23 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story