जम्मू-कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, ये सिर्फ कानूनी फैसला नहीं
  • आर्टिकल 370 पर 'सुप्रीम' फैसल
  • PDP सुप्रीमो का दावा- सेना ने किया घर में नजरबंद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द किए चार साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हालांकि, इसे निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गईं थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सोमवार (11 नवंबर) को अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि, जो केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया था वो बरकरार रहेगा। उसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि, जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करा कर उसे राज्य का दर्जा दें।


Live Updates

  • 11 Dec 2023 11:19 AM IST

    जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग- सुप्रीम कोर्ट

    चीफ जस्टिस ने कहा कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए थे, तभी जम्म-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। वह भारत के तहत हो गया। साफ है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है।

  • 11 Dec 2023 11:17 AM IST

    चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा?

    चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 पर फैसले पढ़ते हुए कहा कि हमने उस दौरान राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन पर फैसला नहीं लिया है। स्थिति के अनुसार सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को शक्तियां हासिल हैं। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक स्थिति यही है कि उनका उचित इस्तेमाल होना चाहिए। अनुच्छेद 356 - राज्य सरकार भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार की जगह फैसले ले सकता है। संसद राज्य विधानसभा की जगह काम कर सकता है।

  • 11 Dec 2023 11:12 AM IST

    क्या है पूरा माजरा?

    केंद्र की बीजेपी सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त करने का एलान किया था। इसके साथ ही राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके लिए सरकार की तरफ से 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून', 2019 लाया गया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद से अभी तक वहां पर विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन हाल के दिनों में स्थानीय चुनाव जरूर हुए हैं।

  • 11 Dec 2023 11:07 AM IST

    सभी जज एकमत

    सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिन तीन फैसलों को सुनाया जाना है, उस पर सभी एकमत हैं। अनुच्छेद 370 का स्थायी होना या न होना, उसे हटाने की प्रक्रिया का सही होना या गलत होना और राज्य को 2 हिस्सों में बांटना सही या गलत, ये मुख्य सवाल हैं, जिन पर फैसला सुनाया जाना है।

  • 11 Dec 2023 11:04 AM IST

    जल्द फैसला आने की उम्मीद

    आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो घई है। जस्टिस चंद्रचूड फैसला पढ़ रहे हैं।

  • 11 Dec 2023 11:02 AM IST

    याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा?

    जम्मू-कश्मीर के मामले पर याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील मुजफ्फर इकबाल ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करेगा"।

Created On :   11 Dec 2023 10:59 AM IST

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