शराब नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक, सुनवाई तक जेल में ही रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल
- अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका
- दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक
- सुनवाई तक जेल में ही रहेंगे केजरीवाल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्डिंग मामले में गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिल थी। लेकिन जमानत से पहले ही उन्हे एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी।
हाईकोर्ट की सुनवाई तक टली जमानत
ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, "जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।"
ईडी को बात रखने को मौका नहीं मिला
दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने याचिका दायर करते हुए दलील दी है कि निचली अदालत में हमको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि, ईडी की ओर से कही गई इस बात पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह कहना सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस याचिका पर जल्दी सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी।
कुछ ही दिनों पहले दोबारा गए थे जेल
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को आरोपी बनाया था। जिसके चलते केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया गया। मई में केजरीवाल ने स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट से जमानत ली थी। इस दौरान उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया। लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें दोबारा से जेल जाना पड़ा। हालांकि, लगभग दो हफ्ते बाद ही उन्हें दोबारा से जमानत मिल गई। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है।
Created On :   21 Jun 2024 12:21 PM IST