मानहानि मामला: पहले 15 दिन की जेल फिर मिली 30 दिन की राहत, संजय राउत मानहानि मामले में दोषी, अदालत ने सुनाए दो फैसले

पहले 15 दिन की जेल फिर मिली 30 दिन की राहत, संजय राउत मानहानि मामले में दोषी, अदालत ने सुनाए दो फैसले
  • संजय राउत मानहानि मामले में गिल्टी
  • करेंगे मुंबई सेशन कोर्ट में अपील
  • अब मैं जेल जाऊंगा- राउत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से गुरुवार (26 सितंबर) को बड़ी राहत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया ने राउत पर डिफेमेशन का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने इसी केस में राउत को गिल्टी मानकर आज (गुरुवार) ही 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, अब कोर्ट ने अपना फैसला बदल कर संजय राउत को कुछ दिनों की राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कारावास की सजा को 30 दिनों के लिए टाल दिया है। वहीं, शिवसेना राज्यसभा सांसद 15,000 रुपये का मुचलका भरने के बाद कोर्ट से बाहर आएंगे।

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ये था मामला

बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के सेक्शन 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें कोर्ट ने आज उन्हें दोषी ठहराया है।

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राउत ने क्या लगाया था आरोप?

मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि राउत ने उनके और किरीट सोमैया के खिलाफ कई झूठे और आपत्तिजनक बयान मीडिया में दिये। सोमैया ने सासंद राउत पर मीरा भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में पब्लिक टॉयलेट के निर्माण को लेकर 100 करोड़ रुपये के घोटाले का हिस्सा होने का आरोप लगाया था।

अब मैं जेल जाऊंगा- राउत

मानहानि केस में हिरासत में लिए जाने के वक्त सांसद संजय राउत मजिस्ट्रेट अदालत के बाहर बैठे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि- अब मैं जेल जाऊंगा। आपको बता दें कि, राउत के वकील का कहना है कि उन्होंने मेजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। राउत के वकील ने जमानता याचिका भी दायर कर दी है।

सजा के बाद राहत

अदालत ने पहले संजय राउत को 15 दिन जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन राउत के वकील ने एक आवेदन दायर किया, जिसके बाद उन्हें 30 दिनों की राहत दी है। हालांकि इस के लिए उन्हें 15 हजार रु. का मुचलका अदा करना पड़ेगा।

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Created On :   26 Sept 2024 11:02 AM GMT

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