संभल मस्जिद विवाद मामला: कोर्ट के आदेश पर पहुंची ASI टीम, रंगाई-पुताई को लेकर कार्रवाई हुई शुरु

- जामा मस्जिद पहुंची एएसआई की टीम
- रंग पुताई के लिए कार्रवाई हुई शुरु
- कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की रंगाई-पुताई की मंजूरी दी। इसके बाद गुरुवार यानी आज एएसआई (आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया) की टीम मस्जिद पहुंची, जिसके बाद रंगाई-पुताई की कार्रवाई शुरु हुई। कोर्ट के आदेश के मु्ताबिक मस्जिद के बाहरी भाग की रंगाई-पुताई और लाइटिंग की व्यवस्था भी होगी। इसी के लिए एएसआई की टीम मस्जिद पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने मस्जिद की नपाई का काम शुरु कर दिया है।
एएसआई की टीम ने काम किया शुरु
संभल की विवादित जामा मस्जिद के रंग-रोगन के लिए दो सदस्यीय एएसआई की टीम वहां पहुंच चुकी है। फीता डालकर मस्जिद परिसर की बाहरी दिवारों की पुताई के लिए नापतोल भी शुरु हो गया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर रंगाई पुताई की मंजूरी प्रदान कर दी है। एक हफ्ते में पूरा काम पूरा करना होगा। इसके साथ ही इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि इससे ढांचे को किसी तरह का नुक़सान न हो।
बता दें कि सबसे पहले इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 फरवरी को सुनवाई हुई थी। इसके लिए कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें मस्जिद के मुतल्लवी और भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) को भी शामिल किया था। इस दौरान कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि वह 24 घंटे के अंदर मस्जिद का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दे। इसके एक दिन बाद कमेटी जामा मस्जिद परिसर पहुंची और वहां करीब डेढ़ घंटे रुककर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान उनके सात मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली भी थे।
इसके बाद 4 मार्च को कोर्ट में मामले की फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। तब कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा था- ये (मुस्लिम पक्ष) मस्जिद कहेंगे तो हम मंदिर कहेंगे, राम मंदिर के केस में भी उसे (बाबरी मस्जिद) विवादित ढांचा ही कहा जाता था। इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा था- हम देखते हैं। इसके बाद उन्होंने 10 मार्च को सुनवाई की डेट दी थी, लेकिन 10 मार्च को सुनवाई नहीं हो सकी थी।
Created On :   13 March 2025 1:35 PM IST