सीजेआई ने हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों से कहा, विशेषाधिकारों पर दावे के लिए प्रोटोकॉल 'सुविधाओं' का उपयोग नहीं करना चाहिए

सीजेआई ने हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों से कहा, विशेषाधिकारों पर दावे के लिए प्रोटोकॉल सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए
  • सीजेआई ने रेलवे अधिकारियों को फटकार लगाई
  • न्यायपालिका के भीतर आत्म-चिंतन और परामर्श आवश्यक है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर कहा है कि न्यायाधीशों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटोकॉल सुविधाओं का उपयोग इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, जिससे दूसरों को असुविधा हो या न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना हो। उनकी यह सलाह तब आई, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम चौधरी ने नई दिल्ली से प्रयागराज तक अपनी पत्‍नी के साथ ट्रेन यात्रा के दौरान न्यायाधीश को हुई "असुविधा" के लिए रेलवे अधिकारियों को फटकार लगाई।

14 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) की ओर से उत्तर-मध्य रेलवे, प्रयागराज के महाप्रबंधक को लिखे पत्र में आरोप लगाया गया है कि जज को 8 जुलाई को ट्रेन यात्रा के दौरान असुविधा का सामना करना पड़ा। सीजेआई ने जिस पत्र का हवाला दिया था, उसमें लिखा है : "ट्रेन तीन घंटे से अधिक की देरी से थी। टी.टी.ई. को बार-बार सूचित करने के बावजूद कोच में कोई भी जीआरपी कर्मी नहीं मिला, जो उनकी जरूरतें पूरी कर सके। इसके अलावा, बार-बार कॉल करने के बावजूद जलपान उपलब्‍ध कराने के लिए कोई पेंट्री कार कर्मचारी उनके आधिपत्य में उपस्थित नहीं हुआ। इसके अलावा, जब पेंट्री कार प्रबंधक श्री राज त्रिपाठी को फोन किया गया, तो कॉल नहीं उठाई गई।"

यह कहते हुए कि इस घटना से न्यायाधीश को बहुत असुविधा और नाराजगी हुई, पत्र में कहा गया कि न्यायाधीश ने इच्छा जताई थी कि "रेलवे के दोषी अधिकारियों, जीआरपी कार्मिक और पेंट्री कार प्रबंधक से उनके आचरण और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण उनके आधिपत्य को हुई असुविधा के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। "सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भेजे गए अपने संदेश में सीजेआई ने कहा है कि न्यायपालिका के भीतर आत्म-चिंतन और परामर्श आवश्यक है।"

सीजेआई ने लिखा, "उच्च न्यायालय को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने उस पत्र के अंश से पहचान हटा दी है।" उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के पास रेलवे कर्मियों पर अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार नहीं है, और इसलिए, उच्च न्यायालय के एक अधिकारी के पास रेलवे कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगने का कोई अवसर नहीं था। उन्होंने लिखा, "जाहिर तौर पर उपरोक्त पत्र में उच्च न्यायालय का अधिकारी इस मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निर्देश का पालन कर रहा था।"

सीजेआई ने कहा है कि उच्च न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा रेलवे प्रतिष्ठान के महाप्रबंधक को संबोधित पत्र ने "न्यायपालिका के भीतर और बाहर दोनों जगह उचित बेचैनी" को जन्म दिया है। सीजेआई ने कहा, "न्यायाधीशों को उपलब्ध कराई गई प्रोटोकॉल 'सुविधाओं' का उपयोग विशेषाधिकार के दावे का दावा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो उन्हें समाज से अलग करता है या शक्ति या अधिकार की अभिव्यक्ति के रूप में उपयोग करता है।" उन्होंने कहा कि न्यायिक प्राधिकार का बुद्धिमानीपूर्ण प्रयोग, बेंच के अंदर और बाहर दोनों जगह, न्यायपालिका की विश्वसनीयता और वैधता और समाज के न्यायाधीशों पर विश्‍वास को कायम रखता है।

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Created On :   21 July 2023 2:50 AM GMT

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