रेप के दोषी को उम्रकैद: रेप केस में पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, 7 साल बाद इंसाफ, मोहाली कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

- धर्म परिवर्तन करवाने का भी लगा आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यशु-यशु वाले ईसाई धर्मगुरू स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा हुई है। मोहाली कोर्ट ने मंगलवार (1 अप्रैल) को रेप केस में यह सजा सुनाई है। 28 मार्च को अदालत ने सबूतों के आधार पर बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था। जिसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया। साल 2018 में बजिंदर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत सिंह आरोपी को दोषी करार दिया गया था। इस मामले में पूरे 7 सालों बाद इंसाफ मिला है।
एयरपोर्ट से किया गया अरेस्ट
बजिंदर सिंह को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीन सदस्यीय टीम गठित की थी जो इस मामले की जांच करें। बजिंदर सिंह ने कहा था कि उसपर झूठा केस दर्ज करवाया गया है।
रेप का लगा था आरोप
साल 2018 में एक महिला ने बजिंदर सिंह के खिलाफ जीरकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने आरोप लगाया कि बजिंदर ने उसे विदेश ले जाने के बहाने मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने घर पर बुलाया था और वहां उसका बलात्कार किया। इतना ही नहीं बल्कि वीडियो भी बना ली।
महिला को करता था ब्लैकमेल
महिला ने शिकायत की कि वीडियो बनाने के बाद वह उसे ब्लैकमेल भी करता था। कहता था अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा।
धर्म परिवर्तन का आरोप
पीड़िता ने सिंह पर आरोप लगाया कि वह लोगों के धर्म परिवर्तन करवाता था। इसके लिए उसे बाहर से पैसे भी दिए जाते थे।
Created On : 1 April 2025 7:02 AM