प्रशिक्षण: पैरालीगल वॉलेंटियर्स का हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण, प्रधान जिला न्यायाधीश ने वितरित किए प्रमाण पत्र

पैरालीगल वॉलेंटियर्स का हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण, प्रधान जिला न्यायाधीश ने वितरित किए प्रमाण पत्र
  • जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में पैरालीगल वालेन्टियर्स का प्रशिक्षण हुआ
  • न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी ने पॉक्सो अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी
  • कार्यक्रम का संचालन राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने किया

डिजिटल डेस्क, पन्ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भावना साधौ के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में पैरालीगल वालेन्टियर्स का प्रशिक्षण हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्नाए तहसील विधिक सेवा समिति पवई एवं अजयगढ के लिए नियुक्त पैरालीगल वालेन्टियर्स के एक दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला न्यायाधीश ने दीप प्रज्जवलन कर किया।

इसके उपरांत मार्गदर्शक उद्बोधन में सभी पैरालीगल वॉलेन्टियर्स को विभिन्न प्रशिक्षकों द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण को गंभीरता से सुनकर व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर समाज के अंतिम वर्ग के गरीब अनभिज्ञ व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिये संचालित की जा रही सभी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व जिला न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओंए जिनमें नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, मध्यस्थता योजनायें, विभिन्न प्रकार की लोक अदालत, म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार व कत्र्तव्य, अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधी प्रावधान, चेक अनादरण के प्रावधान व महिलाओं की गिरफ्तारी व जमानत संबंधी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान की। कुटुम्ब न्यायालय पन्ना के प्रधान न्यायाधीश सुरेशचन्द्र पाल ने हिन्दू व मुस्लिम विवाह अधिनियम, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण कस्टडी एवं गार्जियनशिप, न्यायिक प्रथक्ककरण, तलाक, वसीयत व संपत्ति, अंतरण संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी।

प्रथम जिला न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी ने पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र सिंह शाक्य ने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 व नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों की तथा प्रशिक्षु न्यायाधीश तनिष्का वैष्णव व श्वेता आर्य ने महिलाओं से संबंधित कानून जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का संरक्षण एक्ट 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन निवारण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एपीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों तथा किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट प्रीतम शाह व सदस्य आशीष बोस ने किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2015, बाल कल्याण समिति के उद्देश्यए कार्य एवं प्रक्रिया की जानकारी दी।

जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने पैरालीगल वॉलेण्टियर्स के कार्य एवं उद्देश्य, लीगल एड क्लीनिक, विधिक साक्षरता संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी उदल सिंह ठाकुर ने महिला सशक्तिकरण से संबंधी समेकित बाल संरक्षण योजनाए बाल आशीर्वाद योजना चाइल्ड लाइन 1098 के बारे में विस्तार से बताया। प्रभारी लोक सेवा गारण्टी योजना पंकज शिवहरे ने अन्य लोकोपयोगी अधिनियन जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लोक सेवा गारण्टी कानून, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी। प्रभारी जेल अधीक्षक आर.पी.् मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के पालन में पीएलव्ही का योगदान तथा जेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं आवश्यक विनियमों के बारे में बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर प्रधान जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 63 प्रशिक्षणार्थी पैरालीगल वॉलेण्टियर्स को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व परिचय पत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम का संचालन राजेन्द्र कुमार पाटीदार व आभार प्रदर्शन देवेन्द्र सिंह परस्ते द्वारा किया गया।

Created On :   20 March 2024 2:46 AM IST

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