ऑनलाइन गेमिंग पर अब 28% जीएसटी, सिनेमा हॉल में खाना-पीना सस्ता, गाड़ियां हुई मंहगी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले

ऑनलाइन गेमिंग पर अब 28% जीएसटी, सिनेमा हॉल में खाना-पीना सस्ता, गाड़ियां हुई मंहगी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग में दांव लगाने वाले लोगों को अब 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा। बता दें कि जीएसटी कानून संशोधन के बाद ये नियम लागू होगा।

ये सारी चीजें होगी सस्ती

जीएसटी काउंसिल ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट दी गई है।

इस बैठक में सैटेलाइड सर्विस लॉन्च करने वाले संगठनों को राहत मिला है। निर्मला सीतारमण ने बैठक के दौरान निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है।

कच्चे/बिना तले हुए अनकुक्ड स्नैक पैलेट्स पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गईं। मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18% से घटकर 5% कर दी गई हैं। साथ ही, आर्टिफिशियल ज़री धागों पर दरें 12% से घटाकर 5% की गईं है।

ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाया जाएगा। बता दें कि, इन सभी चीजों पर पूरे अंकित मूल्य पर कर लगाया जाएगा। अब सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा, जो पहले यह 18 फीसदी हुआ करता था।

अब मल्टी यूटिलिटी और क्रॉसओवर यूटिलिटी (xuv) कैटेगरी वाली गांडियों पर 22 प्रतिशत की दर से सेस लगाया जाएगा। यानी अब छोटी-बड़ी कैटेगरी की गांडियां भी महंगी होगी। इसकी बात की सिफारिश फिटमेंट कमेटी ने की थी। इन्होंने जीएसटी काउंसिल से कहा कि सभी यूटिलिटी वाहन, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हो, उन सभी गाड़ियों पर 22 फीसदी का सेस लगाया जाना चाहिए। जिसके बाद आज यह फैसला लिया गया है।

Created On :   11 July 2023 11:44 PM IST

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