मानहानि के बाद मलिक के खिलाफ SCST के तहत मामला दर्ज कराने को लेकर ACP से मिले वानखेड़े के पिता
- आरोपों से परेशान होकर कानून की शरण में पहुंचा वानखड़े परिवार
डिजिटल डेस्क,मुबंई। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगातार नए-नए आरोपों की बरसात करने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अब खुद कानूनी पचड़े में फंसते जा रहे है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने अब नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत अपने परिवार की जाति के बारे में झूठे आरोप लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने ओशिवारा के अस्सिटेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ SC /ST अधिनियम के तहत कथित तौर पर अपने परिवार की जाति के बारे में झूठे आरोप लगाने के लिए शिकायत दर्ज कराई है।
मानहानि मामले में HC ने मलिक से मांगा जवाब
सोमवार को बॉम्बे हाइकोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि मामले में न्यायमूर्ति जामदार ने मंत्री मलिक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
ध्यानदेव ने अपने मुकदमे के जरिये मलिक से सवा करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मानहानि की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मलिक ने उनके बेटे समीर वानखेड़े और परिवार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस व सोशल मीडिया के जरिये मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं। इसे लेकर एनसीबी अधिकारी के पिता ने मंत्री नवाब मलिक पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सवा करोड़ का मानहानि मुकदमा दर्ज कराया है जिसकी कल दोबारा सुनवाई होनी है।
ध्यानदेव की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरशद शेख ने हाईकोर्ट में कहा कि मलिक द्वारा सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ झूठा कुछ नया और मानहानिकारक बयान दिए जा रहे हैं। जिस पर फिर टिप्पणी की जाती है जो और भी बेइज्जत करने वाली होती है।
Created On :   9 Nov 2021 11:15 AM IST