उन्नाव केस: आरोपी विधायक कुलदीप के खिलाफ आरोप तय, पॉक्सो एक्ट भी लगा

Unnao rape case: court orders framing of charges against Sengar
उन्नाव केस: आरोपी विधायक कुलदीप के खिलाफ आरोप तय, पॉक्सो एक्ट भी लगा
उन्नाव केस: आरोपी विधायक कुलदीप के खिलाफ आरोप तय, पॉक्सो एक्ट भी लगा
हाईलाइट
  • तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय किए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। (आईएएनएस)। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त साक्ष्य है। कोर्ट ने कुलदीप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) (दुष्कर्म के लिए सजा), 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (दुष्कर्म के लिए सजा), 366 (अपहरण या उत्पीड़न, जिसमें महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करना भी शामिल है), 109 (घृणा के लिए दंड) और पॉक्सो अधिनियम की 3 और 4 (यौन हमला) का आरोप तय किया।

इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मामले को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। दो साल पहले उन्नाव में 4 जून को एक नाबालिग लड़की के साथ क्षेत्र के विधायक कुलदीप सेंगर ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था, जब वह विधायक के पास नौकरी की तलाश में गई थी। वर्तमान में सेंगर तिहाड़ जेल में बंद है।

Created On :   9 Aug 2019 9:30 AM GMT

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