Delhi Violence Case: उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड, देर रात पुलिस ने किया था अरेस्ट
- उमर खालिद की गिरफ्तारी बीती रात पूछताछ के बाद हुई थी
- उमर खालिद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई
- दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद के लिए 10 दिन की ही कस्टडी मांगी थी। उमर खालिद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुरक्षा कारणों से उमर खालिद को कोर्ट न ले जाकर वर्चुअल तरीके से पेश कराने की अर्जी कोर्ट में लगाई थी। बता दें कि उमर खालिद की गिरफ्तारी बीती रात पूछताछ के बाद हुई थी।
उमर खालिद के वकील त्रिदीप पाइस ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस बेवजह फंसा रही है। वकील ने कोर्ट से कहा कि उमर खालिद जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। जुलाई में भी खालिद से 5 घंटे की पूछताछ की गई थी और कल भी बुलाने पर वह पुलिस के सामने पेश हुए। वकील की दलील थी कि दिल्ली में जब 23 से 26 फरवरी के बीच में दंगे हुए उस दौरान उमर ख़ालिद दिल्ली में था ही नहीं। जज अमिताभ रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की।
बता दें कि उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 6 मार्च 2020 को केस दर्ज किया था। इस मामले में उमर खालिद पर लोगों को एकत्रित करने, भड़काऊ भाषण देने, अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उकसाने समेत कई संगीन आरोप हैं। उमर खालिद पर हिंसा भड़काने और हिंसा की पूर्व नियोजित साजिश रचने का आरोप भी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद की गिरफ्तारी यूएपीए एक्ट के तहत की है। पिंजरा तोड़ ग्रुप की महिलाओं ने भी पूछताछ के दौरान उमर खालिद का नाम लिया था।
Created On :   14 Sept 2020 2:21 PM GMT