मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश की शिकायत के बाद मंदिर के दो कर्मचारियों को किया गया निलंबित
- दो 50 रुपये के टिकट थे
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। चेन्नई के वाडापलानी अंदावर मंदिर के दो कर्मचारियों को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.एम. सुब्रमण्यम द्वारा भ्रष्टाचार और अशिष्ट व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने के बाद निलंबित कर दिया गया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि वह शनिवार (16 दिसंबर) को अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी पहचान जाहिर किए बिना मंदिर गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने तीन विशेष दर्शन टिकटों के लिए 150 रुपये का भुगतान किया, लेकिन उन्होंने पाया कि दो 50 रुपये के टिकट थे और एक 5 रुपये का टिकट था।
न्यायाधीश ने सोमवार को खुली अदालत में मंदिर के कार्यकारी अधिकारी और विशेष सरकारी वकील से कहा कि जब उन्होंने गलती बताई तो मंदिर के कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मंदिर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और चूंकि वे उन्हें जानते थे और उन्हें सुरक्षित बाहर ले गए।
जस्टिस सुब्रमण्यम ने मंदिर के अधिकारियों पर निशाना साधा और कहा, अगर एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बदमाशी का सामना करना पड़ रहा था, तो आम लोगों के साथ क्या हाल होता होगा? न्यायाधीश की शिकायत और नाराजगी के बाद, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मंदिर के दो सहायक स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
एचआर एंड सीई की जांच के दौरान, विभाग ने दो कर्मचारियों, एक पुरुष और एक महिला को दोषी पाया और उन्हें निलंबित कर दिया। महिला ने ही टिकट दिया था और पुरुष कर्मचारियों ने टिकट लेकर टिकट धारकों को मंदिर के अंदर जाने दिया था। एचआर एंड सीई विभाग ने कहा कि महिला केवल तीन दिनों के लिए काउंटर पर थी, क्योंकि नियमित व्यक्ति छुट्टी पर थे। विशेष दर्शन और अर्चना के टिकट एक ही रंग के थे। भविष्य में इस तरह के भ्रम से बचने के लिए एक अलग काउंटर रखा जाएगा।
(आईएएनएस)
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Created On :   20 Dec 2022 5:30 PM IST