सुप्रीम कोर्ट ने दिए नमाज बाधित न होने देने के निर्देश, वाराणसी कोर्ट का भी बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया
डिजिटल डेस्क, वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीएम की जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि मुसलमानों की नमाज भी न रूक और शिवलिंग भी सुरक्षित रहे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी है।
इससे पहले क्या-क्या हुआ
वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया है। बाकी दो कोर्ट कमिश्नर अपनी जगह बने रहेंगे। जिला अदालत में एडवोकेट कमिश्नर ने इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का समय और मांगा है। पूरे मामले में पंद्रह सौ से ज्यादा तस्वीरें ली गई हैं और कई घंटों का वीडियो बनाया गया है। जिसके डॉक्यूमेंटेशन में हो रही देरी के चलते ये समय मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी की याचिका को जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच सुन रही है। इस याचिका के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद में यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई गई है। याचिका पक्ष का कहना है कि मस्जिद बहुत पुरानी है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मामला मालिकाना हक की लड़ाई का नहीं है। सिर्फ पूजा का हक मांगना का है।
वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी सुनवाई में अब हिंदू पक्ष ने सर्वे बढ़ाने की मांग की है। अदालत ने आज की सुनवाई पूरी कर ली है। फिलहाल हिंदू पक्ष की याचिका पर अदालत ने फैसला नहीं सुनाया है। बल्कि दो दिन सर्वे बढ़ाने के मामले पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
तीन याचिकाओं पर सुनवाई जारी
ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की खबर के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने आदेश दिए। जिसके बाद मस्जिद के अंदर वजू खाने को पूरी तरह सील कर दिया है। ये कार्यवाही सोमवार को दी गई याचिका के आधार पर हुई है। मंगलवार को शासन की ओर से वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार के लिए याचिका लगाई है। इन तीन बिंदुओं मेंः
- पानी की पाइप की जगह बदलने
- मस्जिद के मानव निर्मित तालाब में मछलियों का जीवन
- नमाजियों के लिए बने शौचालय
पर संवेदना के आधार पर विचार करने की गुहार लगाई गई है। इस याचिका पर अभी फैसला होना बाकी है।
इस याचिका पर हुई कार्यवाही
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान हिंदू पक्ष ने सिविल जज की अदालत में याचिका दी थी। याचिका के मुताबिक जिस तालाब से वजु किया जाता है उस तालाब में शिवलिंग की आकृति मिली है। हिंदू पक्ष ने इस शिवलिंग को सुरक्षित और संरक्षित करना जरूरी बताया है। इसी याचिका के बाद अदालत ने वजु खाने को सील करने का फैसला सुनाया था।
Created On :   17 May 2022 12:35 PM IST