लक्षद्वीप के अयोग्य सांसद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ ?
- सत्र में भाग लेने से वंचित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लक्षद्वीप के अयोग्य ठहराए गए सांसद मोहम्मद फैजल पीपी, जिन्होंने अपनी सदस्यता बहाल करने में लोकसभा सचिवालय द्वारा देरी को चुनौती दी थी, उनसे पूछा कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है।
फैजल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, जिसमें न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना भी शामिल थे, उन्होंने पूछा, वह मौलिक अधिकार क्या है जिसका उल्लंघन किया गया है?
वकील ने जवाब दिया कि उनके मुवक्किल का निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार छीना जा रहा है और इस बात पर जोर दिया कि कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी थी। पीठ ने वकील से उच्च न्यायालय जाने को कहा। वकील ने जवाब दिया कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले पर विचार कर रही है। संक्षिप्त प्रस्तुतियां सुनने के बाद, शीर्ष अदालत बुधवार को मामले को उठाने के लिए तैयार हो गई।
फैजल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। सिंघवी ने कहा कि पत्र लिखे गए हैं लेकिन उनकी सदस्यता बहाल करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फैजल की सजा और 10 साल की जेल की सजा पर केरल उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को रोक लगा दी थी।
फैजल की याचिका में दलील दी गई थी कि लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी, 2023 को जारी अधिसूचना को वापस नहीं लिया, जिसमें उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया था। एनसीपी नेता ने अधिवक्ता के.आर. शशिप्रभु के माध्यम से दायर एक याचिका में कहा: यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी की निष्क्रियता स्थापित कानून के अनुसार है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत संसद सदस्य द्वारा की गई अयोग्यता का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अगर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है।
याचिका में कहा गया है कि इस स्थिति को 2018 में लोक प्रहरी बनाम भारत निर्वाचन आयोग में शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया है। याचिका में कहा गया है कि फैजल की दोषसिद्धि, जो अधिसूचना का आधार बनी थी, तब से उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी, 2023 को रोक लगा दी और यहां तक कि शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया- यह ध्यान रखना उचित है कि चुनाव आयोग ने सही कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 18 जनवरी, 2023 के उप-चुनाव प्रेस नोट को वापस ले लिया। हालांकि, प्रतिवादी 13 जनवरी, 2023 की अयोग्यता अधिसूचना को विभिन्न अभ्यावेदन के बावजूद रद्द नहीं कर रहा है, और इस तरह याचिकाकर्ता को संसद के बजट सत्र और अभी चल रहे सत्र में भाग लेने से वंचित कर दिया गया।
आईएएनएस
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Created On :   28 March 2023 6:00 PM IST