धारा 370 पर तुरंत सुनवाई से SC का इनकार, CJI तय करेंगे तारीख
- क्या संविधान के बदलाव को रोक सकता है यूएन- सुप्रीम कोर्ट
- धारा 370 पर तुंरत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई तय करेंगे सुनवाई की नई तारीख
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा गया है। कोर्ट में 370 को कमजोर किए जाने को लेकर याचिका दायर की गई है। जिसमें इस फैसले को असंवैधानिक बताया गया है। गुरुवार को जब ये मामला जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने आया तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे और कह दिया कि वह इस मामले की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने उठाएंगे। वही इस मामले की लिस्टिंग करेंगे। फिलहाल इस मामले पर तुरंत सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान वकील एमएल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाना चाहता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में जाता है तो क्या वह भारत के संविधान में हुए बदलाव पर रोक लगा सकता है ? इस पर वकील ने कहा है कि ऐसा नहीं है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है और साथ ही अनुच्छेद 370 को कमजोर किया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने धारा 370 में जो संशोधन किया है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार ने इस मामले में मनमानी की है और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है। इस याचिका के अलावा एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें जम्मू-कश्मीर से तुरंत कर्फ्यू हटाने की मांग की गई है।
Created On :   8 Aug 2019 1:21 PM IST