बिलकिस बानो मामले में रिहा हुए दोषियों के खिलाफ लगी याचिका पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी

The next hearing on the petition against the convicts released in the Bilkis Bano case will be on November 29.
बिलकिस बानो मामले में रिहा हुए दोषियों के खिलाफ लगी याचिका पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी
सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो मामले में रिहा हुए दोषियों के खिलाफ लगी याचिका पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी
हाईलाइट
  • बिलकिस बानो मामले की जांच

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दुष्कर्म और हत्याओं के आरोपों में जेल से रिहा हुए अपराधियों के विरोध में लगी याचिकाओं पर आज सुनवाई की। टॉप अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर की है। आपको बता दें याचिका उन 11 दोषियों की गुजरात सरकार द्वारा दी गई रिहाई को चुनौती दी गई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की। सुको में लगी याचिका में कहा गया कि बिलकिस बानो मामले की जांच सीबीआई ने की थी। जिसके चलते गुजरात सरकार एक तरफा निर्णय नहीं ले सकती है। 

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि गुजरात सरकार की ओर से जमा किए जवाबों की सभी पक्षकारों को उपलब्ध करवा दिया गया है। गुजरात सरकार ने दायर किए गए जवाबों में याचिकाकर्ताओं को इंटरलॉपर बताया है। इससे पहले गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि दोषियों को रिहाई करने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी ली थी।


आपको बता दें 21 जनवरी, 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। और दोषियों ने 15 साल जेल में काटे। इन्हीं में से एक दोषी ने सजा के खिलाफ  शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की। टॉप कोर्ट ने  सजा से राहत के मुद्दे को 1992 की नीति से देखने के लिए गुजरात सरकार को कहा। सरकार ने सुको के निर्देश पर एक समिति का गठन किया। कमेटी की अनुशंसा रिपोर्ट पर सजा से पहले सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इसी रिहाई के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगी हुई है।

Created On :   18 Oct 2022 10:02 AM GMT

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