सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह पर बहस के दौरान उठा इनसेस्ट का मुद्दा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर समलैंगिक विवाहों के लिए याचिकाकर्ताओं की दलीलें स्वीकार की जाती हैं, तो कल को कोई ये भी मांग कर सकता है एक ही परिवार में रिश्तेदारों के बीच भी सेक्स की इजाजत दी जाय।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की खंडपीठ से कहा कि कल्पना कीजिए कि कोई कहे कि मैं फलां से आकर्षित हूं जो ऐसे रिलेशनशिप में है जहां सेक्स प्रतिबंधित है, तो क्या होगा।
मेहता ने कहा कि व्यभिचार दुनिया भर में होता है और दुनिया में हर जगह करीबी रिश्तेदारों के बीच सेक्स प्रतिबंधित है। कोई कहे कि मैं अपनी बहन के प्रति आकर्षित हूं, हम वयस्कों के बीच सहमति है, और हम अपनी प्राइवेसी में अंतरंग होना चाहते हैं, तो क्या होगा।
मेहता ने कहा, और हम अपनी स्वायत्तता के अधिकार, अपनी पसंद के अधिकार और निजी डोमेन में कुछ करने के अपने अधिकार का दावा करते हैं। उसी तर्क के आधार पर.. क्या कोई इसे चुनौती नहीं दे सकता कि यह प्रतिबंध क्यों। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि मेरा सेक्शुअल ओरिएंटेशन क्या है..हो सकता है कि यह दूर की कौड़ी हो..हम इसे (समलैंगिक विवाह) भी दूर की कौड़ी मानते थे।
मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, यह दूर की कौड़ी होगी..आप जानते हैं मिस्टर सॉलिसिटर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एक व्यक्ति के रूप में आपकी स्वायत्तता कभी भी विवाह में प्रवेश, निषेध संबंधों, आधारों सहित विवाह के सभी पहलुओं का प्रयोग नहीं कर सकती है। विवाह भंग किया जा सकता है, ये सभी कानून द्वारा विनियमन के अधीन हैं इसलिए किसी के लिए भी हमारे सामने बहस करना बहुत दूर की बात हो सकती है कि मैं अनाचार का कार्य कर सकता हूं .. कोई भी अदालत कभी भी..
मेहता ने फिर बहुविवाह के बारे में पूछा। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, बहुविवाह व्यक्तिगत कानून के तहत आता है .. मेहता ने कहा कि मान लीजिए कि कोई कहता है कि मैं कई विवाह करना चाहता हूं। खंडपीठ - जिसमें न्यायमूर्ति एस.के. कौल, एस. रवींद्र भट, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा हैं - ने कहा, हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि ये सार्वभौमिक नियम हैं .. राज्य क्यों शामिल हुआ जब राज्य ने सोचा कि यह एक सार्वभौमिक मानदंड है ..
मेहता ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तर्क दिया कि अगर विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत समान-सेक्स विवाह की अनुमति दी जाती है, तो इसे सुलझाया नहीं जा सकता। एसएमए के विभिन्न वर्गों का हवाला देते हुए, मेहता ने तर्क दिया कि एक व्यक्ति एसएमए के तहत शादी के बाद भी उत्तराधिकार और विरासत सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने धर्म से जुड़ा रहता है। केंद्र समान-लिंग विवाहों को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध कर रहा है।
आईएएनएस
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Created On :   27 April 2023 6:00 PM IST