राफेल : सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की राहुल गांधी की माफी, कहा- बयान देते समय सतर्क रहे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत दी है। कोर्ट ने राहुल की माफी को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष को बयान देते समय सतर्क रहने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को राजनीतिक विवाद में घसीटना गलत है। राहुल ने माफी मांग ली थी। जिसे हमने मंजूर कर लिया है।
The Supreme Court says “Mr Rahul Gandhi needs to be more careful in future” for attributing to the court his remarks. https://t.co/MjG0POUVfj
— ANI (@ANI) November 14, 2019
क्या है पूरा मामला ?
यह याचिका भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर की गई थी। लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है।
नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने पीएम मोदी पर हमला करने के लिए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया। जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है। इस मामले में दाखिल मानहानि की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अवमानना याचिका दायर होने के बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी भी मांगी थी।
राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने पहले हलफनामे में अपनी गलती मान ली थी। सिंघवी ने कहा, कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ने माफी मांगने या गलती मानने में कोई देरी नहीं की है। कोर्ट उनका हलफनामा स्वीकार करके उनके खिलाफ अवमानना मामला बंद कर दे।
Created On :   14 Nov 2019 9:38 AM IST