मुकेश अंबानी को सुरक्षा देने के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Supreme Court stays Tripura High Courts decision on providing security to Mukesh Ambani
मुकेश अंबानी को सुरक्षा देने के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट मुकेश अंबानी को सुरक्षा देने के मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
हाईलाइट
  • मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दिए गए सुरक्षा कवर की जांच करने के त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

इस मामले पर अगले महीने सुनवाई होने की संभावना है।

दरअसल, मुकेश अंबानी को केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा कवर प्राप्त है। इसके विरोध में त्रिपुरा हाई कोर्ट में एक जनहित यचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, जिस पर कोर्ट सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने की।

27 जून को, केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय के पास जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए अधिकार की कमी थी। अंबानी को प्रदान की गई सुरक्षा का त्रिपुरा सरकार से कोई लेना-देना नहीं है।

मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को इस मामले में खतरे की धारणा से संबंधित दस्तावेजों के साथ पेश होने के लिए कहा।

(आईएएनएस)

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Created On :   29 Jun 2022 4:01 PM IST

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