सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास पर रेलवे से मांगा जवाब, एक सप्ताह के अंदर देना होगा हलफनामा

Supreme Court seeks reply from Railways on rehabilitation of slum dwellers
सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास पर रेलवे से मांगा जवाब, एक सप्ताह के अंदर देना होगा हलफनामा
न्यायालय का सख्त रवैया सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गीवासियों के पुनर्वास पर रेलवे से मांगा जवाब, एक सप्ताह के अंदर देना होगा हलफनामा
हाईलाइट
  • 29 नवंबर को होगी आगे की सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेल मंत्रालय के सचिव से स्पष्टीकरण मांगा, जबकि विभिन्न उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत के समक्ष झुग्गीवासियों के पुनर्वास और पुनर्वास के संबंध में रेलवे द्वारा उठाए गए विरोधाभासी रुख की ओर इशारा किया। रेलवे ट्रैक से सटी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने एक सप्ताह के भीतर हलफनामा मांगा।

एक गैर सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि रेलवे ने उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय से विरोधाभासी प्रतिक्रिया ली है। गोंजाल्विस ने कहा कि पिछले साल सॉलिसिटर जनरल ने मंत्रालय की ओर से पेश होते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह एक नीति बना रहा है, हालांकि रेलवे ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वह दिल्ली सरकार की नीति को अपना रहा है।

उन्होंने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष, रेलवे ने प्रस्तुत किया था कि वह किसी भी नीति पर विचार नहीं कर रहा था और जोर देकर कहा कि मंत्रालय को इस मामले में एक स्पष्टीकरण रिकॉर्ड में लाना चाहिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने पीठ के समक्ष दलील दी कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के पुनर्वास के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने रेलवे के विरोधाभासी रुख की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न मंचों के समक्ष उठाए गए परस्पर विरोधी रुख की व्याख्या करनी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 29 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया। इसने आगे कहा कि हलफनामे में उस समयरेखा का खुलासा करना चाहिए जिसके भीतर पुनर्वास योजना को विशेष रूप से 2.65 किलोमीटर की परियोजना के संबंध में आगे बढ़ाया जाएगा। सात मलिन बस्तियों को प्रभावित करें, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा सूचित किया गया है। शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सूरत में रेलवे लाइनों के पास 10,000 से अधिक झुग्गीवासियों को बेदखल करने का निर्देश दिया गया था।

(आईएएनएस)

Created On :   23 Nov 2021 12:30 AM IST

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