सुप्रीम कोर्ट ने की नेताजी की जयंती पर छुट्टी घोषित करने की याचिका खारिज

Supreme Court rejects plea to declare Netajis birth anniversary as holiday
सुप्रीम कोर्ट ने की नेताजी की जयंती पर छुट्टी घोषित करने की याचिका खारिज
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने की नेताजी की जयंती पर छुट्टी घोषित करने की याचिका खारिज
हाईलाइट
  • जश्न मनाने का सबसे अच्छा तरीका कड़ी मेहनत करना

डिजिटल  डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने और स्मारक हॉल व संग्रहालय बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि जश्न मनाने का सबसे अच्छा तरीका कड़ी मेहनत करना है, जैसे नेता जी ने कड़ी मेहनत की।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह भारत सरकार के विचार करने का मामला है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील के.के. रमेश से उन्होंने कहा कि अदालत के अधिकार क्षेत्र को गंभीरता से लें, आप एक वकील भी हैं। मुख्य न्यायाधीश ने वकील से जनहित याचिका का मजाक नहीं बनाने को कहा। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश स्पष्ट रूप से कार्यकारी नीति के दायरे में आते हैं। मदुरै के निवासी रमेश ने याचिका दाखिल कर नेती जी की जयंती पर छुट्टी घोषित करने की मांग की थी।

(आईएएनएस)

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Created On :   14 Nov 2022 2:00 PM IST

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