Indian Navy: सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला, नौसेना में महिला अफसरों को मिलेगा स्थायी कमीशन
- कोर्ट ने कहा- महिला ऑफिसर्स भी पुरुष अधिकारी की तरह काम कर सकती हैं
- सुप्रीम कोर्ट ने नेवी में महिला ऑफिसर्स को स्थायी कमीशन की अनुमति दी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना के बाद अब नेवी में भी महिलाओं अफसरों को स्थायी कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, महिलाएं ऑफिसर्स भी पुरुष अधिकारियों की तरह काम कर सकती हैं, इसलिए उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी के साथ केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, महिलाओं पर लैंगिक आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला अफसरों की शारीरिक सीमाओं का हवाला दिया गया था।
Supreme Court grants permanent commission for women officers in the Navy. SC says, "women can sail with same efficiency as male officers and there should be no discrimination". pic.twitter.com/MfdtKNHfiA
— ANI (@ANI) March 17, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, महिलाएं, पुरुष अफसरों के समान दक्षता के साथ नौकायन कर सकती हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अफसरों को अवसर से वंचित रखना भेदभावपूर्ण है।
भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की मंजूरी
बता दें कि, इससे पहले फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। सेना में महिलाओं अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को मंजूरी दी गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा था, इस फैसले से मानसिकता बदलेगी।
Created On :   17 March 2020 7:30 AM GMT