सुप्रीम कोर्ट ने पीडीपी नेता वहीद पारा को मिली जमानत के खिलाफ पुलिस की याचिका खारिज की
- सुप्रीम कोर्ट ने पीडीपी नेता वहीद पारा को मिली जमानत के खिलाफ पुलिस की याचिका खारिज की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली जम्मू-कश्मीर पुलिस की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा, पक्षकारों के वकील को सुनने पर हम जमानत देने के पहलू में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम)) अधिनियम की व्याख्या के संबंध में आक्षेपित विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अन्य वकीलों ने अदालत से पारा को दी गई जमानत को रद्द करने का आग्रह किया था।
इस साल मई में जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पारा के खिलाफ पेश किए गए सबूतों को स्केच करार देते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने लगभग एक साल की हिरासत के बाद उन्हें जमानत दे दी। पारा हालांकि करीब 17 महीने से जेल में हैं।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, किसी भी कोण से देखे जाने पर जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया जाता है। इसे अपीलकर्ता द्वारा खंडन के बिना स्वीकार किया गया है, जिसके आधार पर अदालत यह राय बना सकती है कि जांच के दौरान साबित हुए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।
एनआईए ने पहले जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के करीबी पारा को नवंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और जनवरी 2021 में उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि, उन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस की आपराधिक जांच विंग (कश्मीर) ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसे अब विशेष जांच एजेंसी में बदल दिया गया है।
(आईएएनएस)
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Created On :   18 Oct 2022 12:00 AM IST