सुप्रीम कोर्ट ने द्रमुक सांसद कनिमोझी के निर्वाचन के खिलाफ याचिका खारिज की
- इनकार कर दिया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायायल ने द्रमुक सांसद कनिमोझी के 2019 लोकसभा चुनाव में सांसद के तौर पर निर्वाचन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला त्रिपाठी की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कनिमोझी की याचिका स्वीकार कर ली। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने थूथुकुडी लोकसभा सीट से कनिमोझी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय में दायर याचिका में एक मतदाता ने कहा था कि कनिमोझी ने नामांकन के समय अपने एफिडेविट में अपने पति के पैन नंबर का उल्लेख नहीं किया था। द्रमुक सांसद के वकील ने अदालत को बताया था कि उनके पति विदेशी नागरिक हैं और उनके पास पैन या भारत में किसी तरह की आमदनी नहीं है। कनिमोझी ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उनके पति सिंगापुर के नागरिक हैं और उनके पास पैन नंबर नहीं है। यदि याचिकाकर्ता दावा करता है कि यह गलत है तो उसे इसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।
(आईएएनएस)
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Created On :   4 May 2023 12:00 PM IST