सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, भुखमरी से होने वाली मौतों पर डेटा प्रदान करें

Supreme Court asks Center to provide data on starvation deaths
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, भुखमरी से होने वाली मौतों पर डेटा प्रदान करें
भूख और कुपोषण सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, भुखमरी से होने वाली मौतों पर डेटा प्रदान करें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से भूख से किसी की मौत की सूचना नहीं देने को लेकर सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि इससे यह समझा जा सकता है कि देश में भूख से कोई मौत नहीं होती है। शीर्ष अदालत ने सरकार से कहा कि वह भुखमरी से होने वाली मौतों पर नवीनतम डेटा प्रस्तुत करे और राज्य सरकारों को भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए सामुदायिक रसोई पर लागू करने के लिए एक मॉडल योजना तैयार करे।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल से कहा, भारत सरकार हमें भुखमरी से होने वाली मौतों के आंकड़े, नवीनतम जानकारी दें। अपने अधिकारी से हमें जानकारी देने के लिए कहें।

पीठ ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को सामुदायिक रसोई के लिए एक मॉडल योजना तैयार करनी चाहिए और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि एक सार्वभौमिक योजना तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई रणनीतिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार एक मॉडल योजना तैयार कर सकती है।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने टिप्पणी की कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा कई मुफ्त चीजों की घोषणा की जाती है और कहा कि वह चुनाव के समय टिप्पणी नहीं करना चाहती है। पीठ ने राज्य सरकारों से दो सप्ताह के भीतर कुपोषण, भुखमरी से होने वाली मौतों और अन्य संबंधित मुद्दों पर आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा। एजी ने तर्क दिया कि किसी भी राज्य सरकार ने भूख से मौत की सूचना नहीं दी है, लेकिन तमिलनाडु में भूख से मौत का दावा करने वाली एक समाचार रिपोर्ट की ओर इशारा किया, क्योंकि डॉक्टरों को पोस्टमार्टम में 5 साल के बच्चे के शरीर में भोजन नहीं मिला।

केंद्र द्वारा पहले से ही 131 कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण की पृष्ठभूमि में, एजी ने भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए देश भर में सामुदायिक रसोई योजना के संचालन के लिए धन की कमी का हवाला दिया। वेणुगोपाल ने कहा कि राज्य सरकारों को योजना के लिए धन के साथ काम करना होगा और रसद की व्यवस्था भी करनी होगी।

मुख्य न्यायाधीश ने एजी को समस्या को मानवीय समस्या के रूप में देखने और सामुदायिक रसोई के लिए एक मॉडल योजना विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ जुड़ने के लिए कहा। राज्यों द्वारा रिपोर्ट की गई भूख से मौत पर अटॉर्नी जनरल की दलील का हवाला देते हुए, पीठ ने वेणुगोपाल से आगे पूछा, क्या हम यह मान सकते हैं कि देश में कोई मौत भूख से नहीं हुई है?

याचिकाकर्ता की वकील आशिमा मंडला ने शीर्ष अदालत से देश भर में सामुदायिक रसोई के लिए योजना तैयार करने के लिए इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का आग्रह किया। एजी ने प्रस्तुत किया, हम कुपोषण पर विवाद नहीं चाहते हैं। मुद्दा वित्त पोषण का हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने एजी से कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की संभावना तलाश सकता है और वे रसद का ध्यान रख सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि केंद्र राज्यों से डेटा और सुझाव प्राप्त करने के बाद एक मॉडल योजना विकसित कर सकता है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद तय की है। शीर्ष अदालत अनु धवन और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी वाली कैंटीन की मांग की गई थी।

 

(आईएएनएस)

Created On :   18 Jan 2022 3:01 PM IST

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