दिल्ली: विशेष अदालत ने राहुल के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत की खारिज

Special Court dismisses a complaint for register FIR against Rahul Gandhi on sedition
दिल्ली: विशेष अदालत ने राहुल के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत की खारिज
दिल्ली: विशेष अदालत ने राहुल के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत की खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज करने की शिकायत खारिज कर दी है। यह शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए की गई थी। बता दें कि एक वकील द्वारा अदालत में शिकायत की गई थी कि साल 2016 में दिल्ली के जंतर-मंतर में हुई किसान रैली के दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर सर्जिकल स्ट्राइक के सैनिकों के बलिदान को भुनाने का आरोप लगाया था।

 

 

राहुल गांधी के इसी बयान को देश के खिलाफ, कोर्ट से दिल्ली पुलिस को उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश देने की मांग उठाई गई थी। बता दें कि इस मामले में विशेष अदालत द्वारा शिकायत खारिज करने से पहले राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस 15 मई को क्लीन चिट दे चुकी है।

मुंबई की अदालत से झटका

वहीं दूसरी ओर मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सिस्ट के महासचिव सीताराम येचुरी की मानहानि संबंधी याचिका खारिज कर दी। याचिका में दोनों नेताओं द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता की ओर से उनके खिलाफ दायर मानहानि संबंधी शिकायत खारिज करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में वकील ध्रुतिमान जोशी और RSS कार्यकर्ता ने शिकायत दाखिल कर पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को कथित तौर पर RSS से जोड़ने वाले एक बयान को लेकर राहुल और येचुरी के खिलाफ मानहानि का मामला शुरू करने के लिए सिफारिश की थी।

बता दें कि साल 2017 में बेंगलुरु में गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गौरी की हत्या के बाद राहुल ने कहा था कि "जो भी भाजपा और RSS के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें पीटा जाता है, उन पर हमला किया जाता है और मार भी दिया जाता है।" साथ ही उन्होंने कहा था कि "भाजपा और RSS की विचारधारा सच्चाई को दबाने वाली है।"

Created On :   23 Nov 2019 5:23 PM GMT

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