चीनी मांझा बेचने वाले दुकानदारों को होगी पांच साल की सजा

Shopkeepers selling Chinese manjha will be sentenced to five years: Faridabad Police
चीनी मांझा बेचने वाले दुकानदारों को होगी पांच साल की सजा
फरीदाबाद पुलिस चीनी मांझा बेचने वाले दुकानदारों को होगी पांच साल की सजा
हाईलाइट
  • चीनी मांझा बेचने वाले दुकानदारों को होगी पांच साल की सजा: फरीदाबाद पुलिस

डिजिटल डेस्क, फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस ने जिले में चाइनीज मांझा और नायलॉन की रस्सी रखने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले पर पांच साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने चीनी मांझे से घायल होने की बढ़ती घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं।

फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ सूबे सिंह ने कहा कि 2017 में पारित एनजीटी और हरियाणा सरकार के एक आदेश ने जिले में चीनी मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी।

पुलिस अधिकारी ने कहा, सिंथेटिक सामग्री से बने इन धागों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये इंसानों, जानवरों और पक्षियों के जीवन के लिए खतरनाक हैं। चीनी मांझा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा मांझा या धागा नहीं बना सकता, रख नहीं सकता, बेच नहीं सकता, खरीद या उपयोग नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर पर्यावरण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, वन्य पशु अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और 5,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अधिकारी ने कहा, सभी पुलिस थानों, थाना प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र के लोग चीनी मांझे का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

 

आईएएनएस

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Created On :   10 Aug 2022 6:00 PM IST

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