कश्मीरी छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा सहारनपुर स्थानांतरित
डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के तीन छात्रों के मुकदमे को, आगरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत से सहारनपुर की सीजेएम अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी ने छात्रों द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका पर आदेश पारित किया, जिनके वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि आगरा जिला बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि उसका कोई भी सदस्य आवेदकों की रक्षा नहीं करेगा।छात्रों पर 2021 में भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट विश्व कप मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप लगाया गया था। सभी छात्र आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं।
आवेदकों के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि छात्रों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इसलिए आगरा में मुकदमा चलने पर वे असुविधाजनक महसूस कर रहे थे। इनायत अल्ताफ शेख और अन्य द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन की अनुमति देते हुए, अदालत ने उपरोक्त निर्देश पारित किए, और कहा, आवेदकों के निवेदन पर विचार करते हुए तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मामला अपराध संख्या-675/2021, धारा 153ए, 505(1)(बी), 124ए (राजद्रोह) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66एफ के तहत वाद को स्थानांतरित करना उचित समझा।
इसलिए, यह मामला, जो शुरू में आगरा जिले के पुलिस स्टेशन जगदीशपुरा में दर्ज किया गया था, को वापस खोला जाता है और कानून के अनुसार निपटान के लिए आगरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत से सहारनपुर की सीजेएम अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तीन छात्रों इनायत अल्ताफ शेख, अरशद यूसुफ और शौकत अहमद गनाई को आगरा पुलिस ने 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, उन्हें पिछले साल उच्च न्यायालय ने मामले में जमानत दे दी थी। इन तीनों पर मैच के बाद व्हाट्सऐप पर कथित रूप से आपत्तिजनक मैसेज भेजने के लिए आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) और आईपीसी की अन्य धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की 66एफ के तहत मामला दर्ज किया गया था।
(आईएएनएस)
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Created On :   21 Feb 2023 1:00 PM IST