लॉकडाउन 4.0: गौतमबुद्ध नगर जिले में 31 मई तक बढ़ाई गई धारा 144
डिजिटल डेस्क, गौतमबुद्ध नगर। लॉकडाउन 4 के दौरान भी जिले में धारा 144 अब 31 मई 2020 तक लागू रहेगी। इस आशय के आदेश जिला पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को जारी कर दिये। बुधवार को अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस अवधि में जिले में सभी सामाजिक धार्मिक राजनैतिक कार्यक्रमों सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूजास्थल भी जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे। किसी उद्देश्य के लिए 5 से ज्यादा लोग कहीं भी एक स्थान पर खड़े नहीं होंगे।
अगर कोई वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करता है तो उसे पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। साथ ही 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उपस्थित होने वालों की यही संख्या यानि 20 किसी के अंतिम संस्कार के वक्त भी लागू होगी। दोनों ही कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। अगर सामाजिक दूरी बरकरार नहीं रखी गयी तो उसे भी लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन माना जायेगा।
आवश्यक गतिविधि या सेवा में नियुक्त कार्यरत व्यक्तियों के अलावा बाकी अन्य किसी को भी शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। पार्कों में भी सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक ही आने जाने की अनुमति होगी। दुपहिया वाहन पर अगर पीछे महिला सवारी बैठी है तो उसे चलने की अनुमति है। मगर एक दुपहिया वाहन पर दो पुरुषों को बैठकर यात्रा करना अवैध माना जायेगा।
इसी तरह तीन पहिया वाहन में चालक के अलावा 2 और लोग बैठ सकते हैं। जबकि चार पहिया वाहन में चालक के अलावा दो बच्चे और दो बड़े लोग बैठ सकते हैं। लॉकडाउन 4 में कैंटीन व रेस्टोरेंट किचन में बने सामान की होम डिलीवरी तो करेंगे, मगर अपने यहां किसी ग्राहक को बैठाकर कोई चीज खाने पीने नहीं देंगे। अगर इनमें से किसी भी कानून का कोई शख्स उल्लंघन करता मिला तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
Created On :   21 May 2020 12:30 AM IST