एससी कॉलेजियम परफेक्ट, बदलाव की जरूरत नहीं : पूर्व सीजेआई ललित
- सिफारिशों पर सरकार को अंतहीन रूप से नहीं बैठना चाहिए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम एकदम सही है और इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू की हाल की टिप्पणी पर पूछे जाने पर, जिन्होंने सिस्टम को अपारदर्शी कहा। न्यायमूर्ति ललित ने कहा, यह एकदम सही है और इसके लिए किसी फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं है। कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों का चयन करते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में जघन्य 2012 के सामूहिक बलात्कार मामले में तीन दोषियों को बरी करने पर, न्यायमूर्ति ललित, जिन्होंने 8 नवंबर को पद छोड़ दिया, ने कहा कि अभियुक्तों का बरी होना न्यायसंगत था क्योंकि अदालत को दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के पहलू पर, उन्होंने कहा, कर्नाटक के एक बहुत अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ता की सिफारिश की गई थी, लेकिन कभी संसाधित नहीं किया गया और उनके धैर्य का स्तर टूट गया..लगभग एक साल हो गया था।
न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि वकील ने कॉलेजियम को एक पत्र लिखा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की सहमति वापस ले ली, और सिस्टम एक प्रतिभा से वंचित हो गया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों की सिफारिशों पर सरकार को अंतहीन रूप से नहीं बैठना चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर अपना कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब तक सक्षम वकीलों द्वारा बेंच को सजाया नहीं जाता है, तब तक कानून और न्याय के शासन की अवधारणा प्रभावित होती है।
कॉलेजियम के कामकाज के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेजियम के सभी सदस्यों की बात होती है और उनके पास एक इनपुट होता है और इस वजह से हमने पूर्व सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में लगभग 250 न्यायाधीशों (विभिन्न उच्च न्यायालयों में) की नियुक्ति की। उन्होंने दोहराया कि कॉलेजियम सिस्टम फुलप्रूफ है और आईबी की रिपोर्टे हैं, कॉलेजियम इसकी जांच करता है, इसलिए पर्याप्त जांच और संतुलन है।
पूर्व सीजेआई ने अपने आवास पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (एनजेएसी) को असंवैधानिक पाया और अगर सरकार फिर से एनजेएसी लाने का प्रयास करती है, तो यह उनका विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा, लेकिन जब तक इसे नहीं लाया जाता है, हमें स्थापित तंत्र का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति ललित ने सहमति व्यक्त की कि एनजेएसी के फैसले के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित सचिवालय को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक जवाबदेही आएगी।
न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में एक भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर पाने से कोई निराशा नहीं है, क्योंकि सितंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को पदोन्नत करने के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश अभी भी केंद्र के पास लंबित है।
आईएएनएस
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Created On :   14 Nov 2022 12:00 AM IST