आरटीआई कार्यकर्ता ने रूपा की प्राइवेट फोटो होने का किया दावा
डिजिटल डेस्क,बेंगलुरु। आरटीआई कार्यकर्ता गंगाराजू द्वारा आईपीएस अधिकारी डी. रूपा मौदगिल की एक निजी तस्वीर होने का दावा करने के बाद अब लोक सेवकों की सार्वजनिक लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।यह दावा बुधवार को कर्नाटक और तमिलनाडु में सिविल अधिकारियों की मौत की जांच के लिए मोदगिल द्वारा की गई मांग के बाद किया गया है। गंगाराजू ने कहा, वह मुझे बार-बार रोहिणी के खिलाफ शिकायत करने के लिए क्यों मजबूर कर रही हैं। उकसाना एक बड़ा अपराध है।
उन्होंने कहा, षड्यंत्रकारियों के लिए सजा अधिक है। जो आईपीएस परीक्षा पास कर चुके हैं, क्या वे इसे नहीं जानते हैं? मैं उन पर्सनल चैट और फोटो के बारे में क्या कह सकता हूं जो मुझे भेजे गए हैं? अगर किसी महिला की तस्वीरें जारी होती हैं तो क्या यह चरित्र हनन नहीं होगा? गंगाराजू ने आगे पूछा कि एक महिला होने के नाते कोई दूसरी महिला की निजी तस्वीरें कैसे भेज सकती है और कैसे दूसरों को इसके बारे में बोलने के लिए उकसा सकती है।
उन्होंने कहा, मेरे पास आपके द्वारा जारी की गई तस्वीरों के समान ही आपके मोबाइल से भेजी गई आपकी एक तस्वीर है। क्या मैं इसे मीडिया को जारी कर सकता हूं? यही फर्क है तुममें और मुझमें। गंगाराजू ने कहा, अगर वह तर्क देती है कि मेरे पास फोटो नहीं है, तो मैं उन्हें भेज दूंगा। किसी ने उनकी तस्वीरें शेयर की होंगी और इसे एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। गंगाराजू ने रूपा को सलाह भी दी थी कि अगर उन्हें कोई आंतरिक समस्या है तो वह रोहिणी सिंधुरी के साथ बैठकर इसे सुलझा लें।
रूपा ने रोहिणी सिंधुरी की व्यक्तिगत तस्वीरें जारी की थीं और आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें तीन आईएएस अधिकारियों को भेजा था। उन्होंने हटाए गए व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट भी जारी किए और दावा किया कि रोहिणी ने न्यूड तस्वीरें पोस्ट की थीं। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डी. रूपा मोदगिल और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के आयुक्त के रूप में कार्यरत आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी को पोस्टिंग दिखाए बिना स्थानांतरित कर दिया।
दोनों सिविल सेवक भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत मामलों को लेकर सार्वजनिक रूप से मौखिक रूप से उलझे हुए है। दोनों अधिकारियों को सरकार की ओर से चुप रहने का आदेश जारी किया गया हैं। उन्हें मीडिया या सोशल मीडिया हैंडल पर न जाने की सख्त हिदायत दी गई है।
(आईएएनएस)
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Created On :   22 Feb 2023 11:00 AM GMT