CM कमलनाथ का भांजा रतुल खाएगा जेल की हवा, अगस्ता मामले में मिली सजा
- 1 अक्टूबर तक तिहाड जेल में रहेंगे
- अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग में रतुल पुरी को मिली सजा
- मप्र सीएम कमलनाथ का भांजे है रतुल पुरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रतुल को 1 अक्टूबर तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। अब बिजनेसमैन रतुल पुरी एक अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट ने 11 सितंबर को पांच दिन की ईडी रिमांज बढ़ा दी थी।
Delhi"s Rouse Avenue Court has sent businessman Ratul Puri to Tihar jail in AgustaWestland money laundering case till 1st October. (File pic) pic.twitter.com/bEtFiAXGlv
— ANI (@ANI) September 19, 2019
ईडी ने की पूछताछ
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रतुल से ईडी ने पूछताछ की थी। इससे पहले पुरी बैंक फ्रॉड से जुड़े एक अन्य मामले में हिरासत में थे।
राजीव सक्सेना ने बताया था रतुल का नाम
3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड केस में दुबई के व्यापारी राजीव सक्सेना ने रतुल पुरी का नाम बताया था। इसके बाद ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया। बता दें वर्ष 2010 फरवरी में तत्कालीन यूपीए केंद्र सरकार ने ब्रिटिश-इटेलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। जिसके तहत 12 हेलिकॉप्टर भारत खरीदने वाला था।
जांच अधिकारी को हटाया
ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच सही से नहीं करने के आरोप में जांच अधिकारी को हटा दिया है। दरअसल रतुल ईडी कार्यलाय से 26 जुलाई को भाग निकलते थे। इसमें जांच अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई। अधिकारी को हटा दिया गया है और उनसे लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
Created On :   19 Sept 2019 5:34 PM IST