सड़क पर नोटों की बारिश कर रहे शख्स को मिली सजा जबकि शादी में पैसा उड़ाने पर कोई रोक नहीं, जानिए एक ही जैसा होने के बावजूद दोनों मामलों में क्यों अलग है कानून?
- क्या कहता है कानून
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आपने शादियों में देखा होगा कि लोग नाचते वक्त पैसे उड़ाने लगते हैं। भारतीय शादियों में पैसे उड़ाने की परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। हालांकि, पहले ये काम राजा महाराजा करते थे, लेकिन आज देश में यह बात आम हो गई है। शादी के दौरान कई गायकों पर बोरी भर भर के पैसे उड़ाए जाते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो वायरल होती रहती है। जिसमें लोग स्टेज पर गाना गा रहे गायकों पर पैसे उड़ाते दिखाई देते हैं। लेकिन पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं करती है और ना ही उन पर किसी तरह की कार्रवाई होती है।
जबकि कुछ दिनों पहले बेंगलुरू में एक शख्स ने सड़क पर पैसे उड़ाया तब पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक देश, एक कानून है तो सड़क पर पैसा उड़ा रहे शख्स को जेल क्यों हुई? और शादी में पैसा उड़ा रहे व्यक्ति को जेल क्यों नहीं हुई? आइए समझते हैं कि इसके लिए भारतीय कानून क्या कहता है? उससे पहले हमें बेंगलुरू वाली घटना को समझना होगा।
सड़क पर पैसे लुटने लगे लोग
दरअसल, यह वाक्या 24 जनवरी 2023 को हुआ जब बेंगलुरू में एक शख्स गले में दिवार घड़ी पहने फ्लाईओवर से सड़क पर अचानक नोटों की गड्डी उड़ाने लगा। यह शख्स पैसों की गड्डी बेंगलुरू के केकेआर मार्केट फ्लाईओवर के ऊपर से उड़ा रहा था। जिसकी वजह से रोड पर जाम लग गया और इस दौरान लोग अपनी गाड़ी रोक कर पैसे लूटने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके कुछ समय बाद ही बेंगलुरू पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया था।
— Kamran (@CitizenKamran) January 24, 2023
क्या कहता है कानून?
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील रवि सिन्हा का कहना हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस में पैसा उड़ाता है या फिर कुछ भी ऐसा करता है। जिसकी वजह से पब्लिक मूवमेंट में किसी भी तरह की दिक्कत या फिर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न होता है तो पुलिस उस शख्स पर आईपीसी की धारा 283 क्लॉस (बी) के तहत क्रिमिनल चार्ज लगा सकती है। बता दें कि यह जमानतीय धारा है। इस मामले के तहत आरोपी पर 200 से 500 रुपये तक का ही जुर्माना लगाया जा सकता है।
जबकि शादी में पैसे उड़ाने वाले लोग सिर्फ एक फंक्शन को प्रभावित करते हैं। ये फंक्शन आमतौर पर उनका निजी मामला होता है जिससे आम जन प्रभावित नहीं होते।
Created On :   3 April 2023 5:44 PM IST